नई दिल्ली: जेट एयरवेज विमानन कंपनी से धोखाधड़ी के मामले की जांच के चलते संस्थापक नरेश गोयल ने विदेश जाने की याचिका उच्च न्यायलय में पेश की थी. उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था. बता दे कि जुलाई में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायधीश सुरेश कैत ने कहा था कि गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है. फिर भी यदि वे तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 18000 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे.
गोयल को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका
18000 करोड़ रुपये के फ्रॉड मामले में जांच में सहयोग कर रहे गोयल को पत्नी अनीता संग 25 मई को मुंबई एयरपोर्ट पर विमान से उतार लिया गया था. जांच प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करने के चलते उन्होंने उच्च न्यायलय में विदेश जाने की याचिका दी थी. उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज में वित्तीय संकट पाए जाने की वजह से कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गोयल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था. तथा इस मामले में मंत्रालय ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस को नरेश गोयल एवं जेट एयरवेज कंपनी से जुड़े सभी दस्तावेजों के गहन जांच के आदेश दिए थे. जिसके अंतर्गत गोयल पर 18000 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया था.